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डायन-बिसाही के शक में की हत्या, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - झारखंड न्यूज

डायन-बिसाही और ओझा-गुनी जैसे अंधविश्वास में हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

रांची व्यवहार न्यायालय

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Published : Jul 2, 2019, 8:02 PM IST

रांचीः व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश एसपी दुबे की अदालत ने हत्या के आरोपी भंगू होरो को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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क्या था मामला

घटना लापुंग थाना क्षेत्र में साल 2003 में घटी थी. जानकारी के अनुसार आरोपी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी. जिसका आरोप भगताई का काम करने वाले गुनी होरो पर लगा था. एक दिन गुनी होरो अपने घर के आंगन में सोया हुआ था. उसी दौरान भंगु होरो ने तेज धारदार दवली से उसी हत्या कर दी. जिसके बाद मृतक की बहू मरियम होरो ने थाने में मामला दर्ज कराया था.

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