रांचीः व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश एसपी दुबे की अदालत ने हत्या के आरोपी भंगू होरो को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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