रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में रांची व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में सीआरपीसी 205 के तहत उपस्थिति में छूट से सबंधित पिटीशन पर सुनवाई हुई. पिछले सुनवाई के दौरान पिटीशन दायर कर अदालत से मुख्यमंत्री के कोर्ट में उपस्थित होने की छूट देने की मांग की गई थी. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर सुनवाई, एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला - Ranchi news
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सीएम की ओर से अदालत में सीआरपीसी 205 के तहत उपस्थिति में छूट से संबंधित पिटीशन दायर की गयी है.
यह मामला साल 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. जब लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित संत फ्रांसिस स्कूल के मतदान केंद्र पर पहुंचे थे. मतदान करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री के कंधे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का सिंबॉलिक पट्टा था. जिसे लेकर अरगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी और आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले पर एमएलए एमपी की विशेष कोर्ट में केस पेंडिंग है. अरगोड़ा थाना कांड संख्या 149/2019 दर्ज है. इस मामले पर अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (कांड संख्या 149/2019) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी. इसी मामले में आगमी सुनवाई में सीएम की रांची सिविल कोर्ट में पेशी होनी है.