रांचीः दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी राजेश महली को अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत ने दोषी करार दिया. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. मामला सिल्ली थाना क्षेत्र का है
जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने खेत में काम कर रही थी, उसी दौरान गांव के ही रहने वाले राजेश महली ने अकेला देख उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया. मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती 6-7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई. जिसके बाद परिजनों ने छानबीन की तो सारा माजरा सामने आया.