रांचीः रांची नगर निगम तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं को वेंडर लाइसेंस निर्गत करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है. अब बिना लाइसेंस तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी. मेयर आशा लकड़ा ने तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंस के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश का विमोचन मंगलवार को किया.
इस वेंडर लाइसेंसिंग प्रक्रिया से तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों को रेगुलेट कर बच्चों और युवाओं की तम्बाकू उत्पादों से दूर रखने में मदद मिलेगी. मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में वेंडर लाइसेंसिंग के सफल कार्यान्वयन के लिए सम्वेदीकरण कार्यशाला का आयोजन नगर निगम के सभागार में आयोजित की गई . इस कार्यशाला में वेंडर लाइसेंसिंग से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश का विमोचन किया गया.
जिसमें तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनोमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी ( सीड्स ) , झारखंड एंड दी यूनियन नई दिल्ली द्वारा दिया गया.
इस मौके पर उप नगर आयुक्त शंकर यादव ने बताया कि यूं तो तम्बाकू का उपयोग पूरी दुनियां के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन इसका कारोबार और उपयोग विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है.
उनका पूरा जोर भारत जैसे विकासशील देशों पर है. इसके लिए वे तरह-तरह के हथकंडे अपना रही हैं . तम्बाकू उद्योगों का मुख्य निशाना बच्चे, अवस्क और युवा वर्ग के लोग होते है. ताकि ये वर्ग लम्बे समय तक इन तम्बाकू कम्पनियों के ग्राहक बने रहें .
सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया कि झारखण्ड के तम्बाकू सेवन का आंकड़ा वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण 2009-10 के आंकड़े के अनुसार 50.1 प्रतिशत था , जो वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण 2016-17 में घटकर 38.9 प्रतिशत पर आ गया है, लेकिन राज्य में धूम्रपान करने वालों की संख्या में 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है.
उन्होंने बताया कि रांची नगर निगम में तम्बाकू नियंत्रण की शुरूआत 2017 में ही हो गई थी . 2018 से हीं वेंडर लाइसेंस की प्रक्रिया की भी शुरूआत हुई.
उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से तम्बाकू सेवन की गम्भीरता को दर्शाया . उन्होंने बताया कि वैसे तो कई नगर निगम, नगर पालिकाओं ने वेंडर लाइसेंस का प्रावधान किया है. लेकिन रांची नगर निगम पूरे देश में पहला ऐसा निगम है. जहां तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस देने का प्रावधान किया है.