रांची: अगर आपने अभी तक अपने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई है तो 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्री करा ले. इस खबर को पढ़ने के बाद आप चौंक सकते हैं. जिले में अब जमीन की रजिस्ट्री कराना और भी महंगा पड़ सकता है.
बता दें कि 1 अगस्त से झारखंड में जमीन खरीदने पर आपको 5 से 10% अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है. जमीन की रजिस्ट्री पर वृद्घि इस बार सिर्फ शहरी क्षेत्र पर ही होगा. जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया कि 16 अक्टूबर 2010 को झारखंड न्यूनतम मूल्यांकन नियमावली 2009 में संशोधन किया गया था और प्रत्येक दो सालों में न्यूनतम मूल्यांकन का पुनः निरीक्षण होना है.