रांचीः रंगदारी मांगने के मामले में हिस्ट्रीशीटर सुजीत सिन्हा सहित 7 आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बुधवार को साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी एमके सिंह की कोर्ट में हुई. बता दें कि 25 लाख रुपया रंगदारी मांगने के मामले में सुजीत सिन्हा सहित सभी आरोपियों पर बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य नहीं रख सकी. इससे कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि सुजीत सिन्हा और अमन साव सहित 7 लोगों के खिलाफ शहर के एक व्यवसायी से रंगदारी मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मुकदमे की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी एमके सिंह की अदालत में हुई, जहां साक्ष्य के अभाव में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.
बरियातू थाने में दर्ज की गई थी प्राथमिकी
वर्ष 2020 में व्यवसायी विपिन मिश्रा ने बरियातू थाने में रंगदारी मांगने के मामले में लिखित शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया था कि अमन साव ने खुद को सुजीत सिन्हा का गुर्गा बताते हुए 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है. पुलिस ने इस शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की थी. बता दें कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष 7 गवाह प्रस्तुत किए, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो पाया.