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हाईकोर्ट ने बिजली वितरण निगम के सीएमडी को किया तलब, राइस मिल के बकाया भुगतान के संबंध में मांगा जवाब - Electricity Distribution Corporation Limited

दुमका के रानी सती राइस मिल के बकाया भुगतान से संबंधित मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जेबीवीएनएल के सीएमडी को 23 नवंबर को अदालत में सशरीर उपस्थित रहने का आदेश (Jharkhand High court summoned) दिया है.

Jharkhand High court
झारखंड हाईकोर्ट

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Published : Nov 16, 2022, 8:21 PM IST

रांची:झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के सीएमडी को एक मामले में तलब (Jharkhand High court summoned) किया है. जेबीवीएनएल के सीएमडी को 23 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है. यह आदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया. 23 नवंबर को सीएमडी को सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर जवाब पेश करने का आदेश दिया गया है.

अदालत में दुमका के रानी सती राइस मिल के बकाया भुगतान से संबंधित मामले पर हुई सुनवाईः झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में दुमका के रानी सती राइस मिल के बकाया भुगतान से संबंधित मामले पर सुनवाई हुई. मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के सीएमडी को 23 नवंबर को सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया है.

कुछ दिन पूर्व भी जेबीवीएनएल के सीएमडी को कोर्ट ने किया था तलबः गाैरतलब हो कि कुछ दिन पूर्व हाई कोर्ट में बिजली बिल को गलत तरीके से मूल्यांकन करने के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर सुनवाई हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने जेबीवीएनएल के सीएमडी अविनाश कुमार को तलब किया था. कोर्ट ने कहा था कि बिजली विभाग के अफसर कोर्ट में स्पष्ट तरीके से पक्ष नहीं रख पाते हैं. इसलिए आपको कोर्ट में बुलाना पड़ा, ताकि वास्तविक स्थिति पता चल सके. कोर्ट ने कहा था कि मामला वर्ष 2011 से ही लंबित है. इस पर इस पर जेबीवीएनएल के सीएमडी ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि वह एक माह में सभी मामले निष्पादित कर देंगे. उक्त मामले में रामगढ़ की एक कंपनी ने याचिका दाखिल की थी.

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