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हाई कोर्ट का सख्त आदेश, अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगाए सरकार

पाकुड़ में जारी अवैध खनन को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए हर हाल में इस पर रोक लगाने का आदेश दिया.

हाई कोर्ट
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Published : Feb 13, 2021, 6:09 PM IST

Updated : Feb 13, 2021, 6:22 PM IST

रांची: झारखंड में अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को हो रहे अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगाने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने अवैध खनन कर रहे लोगों पर क्या कार्रवाई की है? इससे संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में पाकुड़ में हो रहे अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि, लगातार अवैध खनन हो रहा है. अदालत ने मामले पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह हर हाल में अवैध खनन पर रोक लगाएं.

अवैध खनन करने वाले पर आवश्यक कार्रवाई करें. इससे संबंधित विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है. बता दें कि याचिकाकर्ता अमित कुमार दास ने पाकुड़ में हो रहे अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को सख्त आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी

Last Updated : Feb 13, 2021, 6:22 PM IST

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