रांचीःवर्ष 2016 में हुए झारखंड राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले (Rajya sabha election horse trading case) में आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से राहत मिली है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अनुराग गुप्ता के अधिवक्ता को सरकार के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर पेश करने का निर्देश दिया है. वहीं, अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि 6 सितंबर तक पूर्व एडीजी पर किसी भी प्रकार की कोई पीड़क कार्रवाई ना की जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्यसभा चुनाव-2016 हॉर्स ट्रेडिंग मामले के आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवास के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से याचिका की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता केके लूथरा और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.