रांची: झारखंड में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण (Reservation to poor Upper Castes) दिए जाने के मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर की गई एलपीए याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए दूसरे सक्षम बेंच में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. मामले की आंशिक सुनवाई के दौरान अदालत ने यह माना कि, यह मामला गंभीर है, इस फैसले से राज्य के सभी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी, इसलिए इसे दूसरे सक्षम बेंच में ही सुनवाई के लिए स्थानांतरित की जाए.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर एलपीए याचिका पर आंशिक रूप से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के मामले को सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश