झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

साइबर अपराध के ढाई दर्जन आरोपियों को हाई कोर्ट से राहत, मिली जमानत

झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर, गिरिडीह और अन्य जिलों के साइबर क्राइम के आरोपियों को जमानत दे दी है. ये सभी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने के मामले में आरोपी हैं. उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

Jharkhand High Court granted bail to cyber criminals
झारखंड हाईकोर्ट

By

Published : Feb 3, 2021, 7:51 PM IST

रांची: देवघर, गिरिडीह और अन्य जिलों के साइबर क्राइम करने वाले लगभग ढाई दर्जन से अधिक आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने कई आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत रंजीत कुमार दास, विकास कुमार दास, अनिल कुमार मंडल सहित अन्य कई आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत ने सभी आरोपियों को 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी है.

देखिए पूरी खबर

ये भी पढ़ें- प्रजातंत्र को कील तंत्र में तब्दील कर रही भाजपा सरकार, 2024 में सबक सिखाएगी जनता: कांग्रेस


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले साइबर अपराध के आरोपी रंजीत कुमार दास, विकास कुमार दास, अनिल कुमार मंडल और अन्य की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार की अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार तिवारी ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए. वो कई माह से जेल में हैं. उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.


ये सभी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने के मामले में आरोपी हैं. देवघर, गिरिडीह और अन्य साइबर थाना में मामला दर्ज है. इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दी है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details