रांची: झारखंड में राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले (Horse Trading Case) के आरोपी एडीजी अनुराग गुप्ता को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से बड़ा झटका लगा है, लेकिन उन्हें थोड़ी सी राहत भी दी गई है. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अनुराग गुप्ता के खिलाफ चल रही जांच और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
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वहीं, अदालत ने उन्हें थोड़ी सी राहत देते हुए सरकार से कहा है कि 11 अगस्त तक एडीजी पर किसी भी प्रकार की कोई पीड़क कार्यवाही ना की जाए. मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी. इस बीच राज्य सरकार को अमेंडमेंट पिटीशन का जवाब पेश करने को कहा है.
न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले के आरोपी एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवास के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से याचिका की सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता केके लूथरा ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
फिलहाल पीड़क कार्रवाई से राहत
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में चल रहे पूर्व से जांच और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने प्रार्थी को इतनी राहत दी है कि अगले आदेश तक के लिए उनपर किसी भी प्रकार की कोई पीड़क कार्यवाही नहीं की जाएगी. अदालत ने राज्य सरकार को मामले में दायर अमेंडमेंट पिटीशन पर अपना जवाब 11 अगस्त से पूर्व पेश करने को कहा है.
11 अगस्त को अगली सुनवाई
राज्यसभा चुनाव में आरोपी बनाए गए पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की ओर से उनपर दर्ज एफआईआर (FIR) को निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका के माध्यम से उनका कहना था कि 5 वर्ष से यह मामला चल रहा है अब तक जांच पूरी नहीं की गई है इसलिए उनपर दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया जाए और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही खत्म कर दी जाए. इसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने जांच पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को तय की है.