रांचीः राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई सिविल सर्विस परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी के नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रशांत शांडिल्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग और कार्मिक विभाग को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.
दिव्यांग श्रेणी की नियुक्ति में गड़बड़ी
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई सिविल सर्विस परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी की नियुक्ति में गड़बड़ी आरोप लगाते हुए दायर प्रशांत शांडिल्य की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग और कार्मिक विभाग को जवाब पेश करने को कहा है. जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.