रांची: राज्य में 225 इंटरमीडिएट शिक्षक के तबादला मामले में रघुवर सरकार के तत्कालीन मंत्री की ओर से हस्तक्षेप कर उसे रोकने के आदेश को याचिकाकर्ता दिलीप कुमार और अन्य ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने यह माना की स्थापना समिति की ओर से किया गया शिक्षकों का स्थानांतरण सही था, मंत्री उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे. यह कहते हुए अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है.
रांचीः इंटरमीडिएट शिक्षक के तबादला मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, पूर्व सरकार के मंत्री के फैसले को अदालत ने किया रद्द - Intermediate teachers transfer case
झारखंड के 225 इंटरमीडिएट शिक्षक के तबादले के मामले में तत्कालीन मंत्री की ओर से हस्तक्षेप कर उसे रोकने के आदेश को याचिकाकर्ता दिलीप कुमार और अन्य ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, उसी याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व शिक्षा मंत्री के आदेश को रद्द कर दिया है.
शिक्षकों के एक समूह के ओर से तत्कालीन शिक्षा मंत्री के जारी किए तबादले पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के सामने याचिका दायर कर कहा था, कि तबादले का अधिकार मंत्री को न होकर, स्थापना समिति का होता है, लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन शिक्षा मंत्री लगभग 225 इंटरमीडिएट शिक्षकों के तबादले में हस्तक्षेप किया था. उस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्थापना समिति के आदेश को सही ठहराते हुए, मंत्री के फैसले को गलत मानते हुए याचिका का निष्पादन किया है.