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आवास बोर्ड की जमीन और फ्लैटों के अतिक्रमण पर हाई कोर्ट का सरकार को निर्देश, सरकार से मांगी रिपोर्ट - रांची की खबर

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य आवास बोर्ड की जमीन और फ्लैटों पर हुए अतिक्रमण को लेकर सरकार से रिपोर्ट मांगी है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

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Published : Mar 26, 2022, 11:23 AM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य आवास बोर्ड की जमीन और फ्लैटों के अतिक्रमण की रिपोर्ट मांगी है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है राज्य में हाउसिंग बोर्ड की जमीन और फ्लैट कहां-कहां है. जमीन और फ्लैट में कितना अतिक्रमण है. राज्य में बोर्ड के कितने फ्लैंट हैं और कितने पर अतिक्रमण किया गया है. इसकी पूरी रिपोर्ट अदालत ने शपथपत्र के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया है.

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हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण:हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि जमशेदपुर के आदित्यपुर में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है. अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार बोर्ड को लिखा गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. आवास बोर्ड के खेल के मैदान में भी कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है. बोर्ड और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण अतिक्रमण हटाए नहीं जा रहे हैं. अदालत को बताया गया कि इस खेल के मैदान को एसडीओ ने वर्ष 2017 में ही अतिक्रमण से मुक्त करने का निर्देश दिया था. लेकिन आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है. आवास बोर्ड के कई खाली फ्लैट पर भी अवैध कब्जा किया गया है. लेकिन कब्जा हटाने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गयी है. अदालत से अतिक्रमण हटाने और इस मामले की जांच कराने का आग्रह प्रार्थी ने किया है.

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