रांची: राजधानी के सबसे व्यस्त बाजार में से एक अपर बाजार में दुकान के नीचे पार्किंग की जगह पर दुकान लगाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और आरएमसी को जवाब पेश करने को कहा है, साथ ही प्रार्थी को भी अपना पक्ष पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.
दुकान लगाने के पार्किंग करने में कठिनाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में अपर बाजार की दुकानों के नीचे जहां पार्किंग होनी चाहिए, वहां पर दुकान लगाने के कारण काफी कठिनाई हो रही है. उसे हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, नगर निगम के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखें.