रांचीः अपोलो अस्पताल में हुई वित्तीय गड़बड़ी की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुना. राज्य सरकार और सीबीआई के जवाब पर अपनी संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.
याचिका निष्पादित
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने-अपने आवासीय कार्यालय से मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि सीबीआई जांच मामले में पूरी कर ली गई है. मामले में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई. जांच को पूर्ण कर लिया गया है. अदालत ने सीबीआई के जवाब पर अपनी संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.
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याचिकाकर्ता इनामुल हक ने अपोलो में गड़बड़ी की बात को लेकर और उसकी जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के उपरांत सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है.