रांची: टेरर फंडिंग मामले में आरोपी संजय जैन की अपराधिक अपील याचिका मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एनआईए को 2 सप्ताह में समेशन फाइल करने का आदेश दिया है.
टेरर फंडिंग: संजय जैन की याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, 2 सप्ताह में समेशन फाइल करने के आदेश
टेरर फंडिंग के आरोपित संजय जैन की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में 19 फरवरी को सुनवाई होगी. गुरुवार को अदालत में मामले में सुनवाई हुई. इसके बाद अदालत ने 19 फरवरी की तारीख जमानत के लिए तय की. संजय जैन आधुनिक पॉवर लिमिटेड के जीएम हैं.
झारखंड हाई कोर्ट में टेरर फंडिंग मामले पर सुनवाई
सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से समय की मांग की गई. अदालत ने उसे स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है. मामले में आरोपी संजय जैन एनआईए की विशेष अदालत से डिस्चार्ज को खारिज किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उस याचिका पर सुनवाई हुई.
बता दें कि टेरर फंडिंग में आधुनिक पावर के सीएमडी महेश अग्रवाल भी आरोपी है. उनका मामला एनआईए कोर्ट में चल रहा है. एनआईए कोर्ट ने महेश अग्रवाल के गिरफ्तारी वारंट को खारिज करने की मांग ठुकरा दी है.