रांची:झारखंड में कोरोना संक्रमण की विकराल होती स्थिति और ऑक्सीजन सिलिंडर की कमी को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है. दरअसल झारखंड सरकार ने याचिका दायर कर वैसे सभी अवैध सिलिंडरों के उपयोग के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिसे राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासन द्वारा जब्त किया गया था और जो अभी सरकारी मालखानों में बिना उपयोग के पड़े हैं. सरकार की इसी याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
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कोर्ट में सुनवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए छुट्टी के दिन भीहाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में पूरे मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने संक्रमण काल को देखते हुए विशेष आदेश देने पर अपनी स्वीकृति दी और राज्य के विभिन्न जिलों में जब्त किए गए ऑक्सीजन सिलिंडर का तत्काल उपयोग करने का निर्देश दिया.
शर्तों के साथ सिलिंडर उपयोग की अनुमति
जब्त किए गए सिलिंडर के उपयोग के लिए कोर्ट ने जिला प्रशासन के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा. हाईकोर्ट ने सभी जिलों के डीसी को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जिन सिविल कोर्ट में इससे संबंधित मामले चल रहे हैं, उन्हें आवेदन दें और और अदालत को आश्वस्त करें कि जिन अवस्था में सिलेंडर उन्हें दिया जाएगा. अदालत में जरूरत के समय उसी अवस्था में उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लौटाया जाएगा. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सभी सिविल कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि, वे तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर के उपयोग की अनुमति दें.
सिलिंडर को लेकर क्या था विवाद?
कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ऑक्सीजन सिलिंडर की कमी होने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर सिलिंडर का अवैध रूप से व्यापार किया जाना लगा. इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कालाबाजारी की जाने लगी, उसी पर रोक लगाने के लिए छापेमारी की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर अवैध सिलिंडर को जब्त कर मालखाने में रख दिया गया था. अब सरकार कोरोना मरीजों के लिए उसी सिलिंडर का उपयोग करना चाहती है.