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Published : Jan 20, 2021, 4:43 PM IST

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सीमित दारोगा परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, सरकार को पक्ष रखने का निर्देश

सीमित दारोगा प्रतियोगिता परीक्षा की रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सभी प्रतिवादियों को संबंधित दस्तावेज सहित अपना पक्ष 1 फरवरी से पहले पेश करने को कहा है.

hearing on petition challenging samiti daroga examination in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट

रांचीः सीमित दारोगा प्रतियोगिता परीक्षा की रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने सभी प्रतिवादियों को संबंधित दस्तावेज सहित अपना पक्ष 1 फरवरी से पूर्व पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी.

जानकारी देते अधिवक्ता

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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से लिए गए सीमित दरोगा प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम को याचिकाकर्ता सचिन कुमार ने हाईकोर्ट के एकल पीठ में चुनौती दी थी. पूर्व में हाईकोर्ट के एकल पीठ ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. उसके बाद उन्होंने एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट के डबल बेंच में एलपीए के माध्यम से चुनौती दी है. उन्होंने अदालत को बताया है कि परीक्षा के मॉडल आंसर शीट में कई खामियां हैं, इसलिए इस परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया जाए. अदालत ने सभी प्रतिवादियों को अपना पक्ष पेश करने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी.

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