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जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह के मामले पर HC में सुनवाई, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब - hearing on giridih case in high court

गिरिडीह के तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक कारू दास पर विभाग ने बिना विभागीय कार्यवाही और बिना चार्ज फ्रेम किए हुए निंदा करते हुए वेतन काट ली थी. इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. वहीं, अदालत ने राज्य सरकार को 8 जुलाई तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

hearing on district education superintendent giridih case
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jun 3, 2020, 3:17 PM IST

Updated : Jun 3, 2020, 3:25 PM IST

रांची:राज्य सरकार ने बिना विभागीय कार्यवाही के गिरिडीह के जिला शिक्षा अधीक्षक के वेतन में कटौती करने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को 8 जुलाई तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में गिरिडीह के तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक के बिना विभागीय कार्यवाही और बिना चार्ज फ्रेम के वेतन में कटौती निंदक की सजा देने के मामले पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनोज टंडन और सरकार के अधिवक्ता ने ऑनलाइन सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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बता दें कि गिरिडीह के तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक कारू दास पर विभाग ने बिना विभागीय कार्यवाही या बिना चार्ज फ्रेम किए हुए निंदक की सजा देते हुए वेतन काट ली थी. सरकार के उसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. अदालत ने सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.

Last Updated : Jun 3, 2020, 3:25 PM IST

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