रांची:झारखंड हाई कोर्ट ने जामताड़ा और गिरिडीह के दो साइबर अपराध के आरोपियों को राहत दे दी है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ता सीताराम मंडल और मोहम्मद महफूज अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.
वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी. अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 हजार के निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दी है.