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इंटर स्कूल में रिक्त शिक्षक के पदों पर नियुक्ति मामले में सुनवाई, 1 फरवरी से पहले राज्य सरकार दे जवाब - इंटर स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रिक्त पद

राज्य के इंटर स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को अपना पक्ष 1 फरवरी से पूर्व रखने का निर्देश दिया है.

hearing in matter of appointment of vacant teachers in inter school in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jan 19, 2021, 9:18 PM IST

रांचीः राज्य के इंटर स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को अपना पक्ष 1 फरवरी से पूर्व रखने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी.

जानकारी देते अधिवक्ता

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के इंटर स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि यह सरकार का नीतिगत मामला है इसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कोई रोल नहीं है. अदालत ने राज्य सरकार को अपना पक्ष 1 फरवरी से पूर्व पेश करने को कहा है.

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प्रार्थी सचिन कुमार एवं अन्य ने राज्य के इंटर स्कूलों में जो पोस्ट ग्रैजुएट ट्रेंड टीचर के पद रिक्त हैं उसे शीघ्र भरने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को अपना पक्ष पेश करने को कहा है.

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