रांचीः रिम्स के डायरेक्टर नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका को खारिज कर दिया. उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन के अधिवक्ता की दलील को सुनने के बाद उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए डॉक्टर तुलसी महतो की याचिका को खारिज कर दिया है.
रिम्स डायरेक्टर नियुक्ति का रास्ता साफ, झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सोमवार को रिम्स के डायरेक्टर नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद डॉक्टर तुलसी महतो की याचिका को खारिज कर दिया है.
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2017 में रिम्स डायरेक्टर की नियुक्ति गलत
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि रिम्स डायरेक्टर का पद उन्हें ही नियुक्त कर दिया जाए. इसके लिए विज्ञापन निकालकर नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ष 2017 में रिम्स डायरेक्टर की नियुक्ति गलत हुई थी. उसे ही चैलेंज किया गया था. अब वह नहीं है और उस पद के लिए याचिकाकर्ता सक्षम है. इसलिए उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए. वहीं सरकार की ओर से बताया गया कि पूर्व में जो नियुक्त किए गए थे. वह रिम्स प्रशासन के तहत नहीं कार्रवाई की गई थी. इसलिए उस समय जो हुआ वह अभी नहीं कहा जा सकता है. इसलिए रिम्स डायरेक्टर की नियुक्ति विज्ञापन से ही हो.
क्या था पूरा मामला
बता दें कि रिम्स में डायरेक्टर के पद रिक्त है, उसकी नियुक्ति के लिए विज्ञापन 25 जून को निकाला गया है. 31 जुलाई तक आवेदन मांगा गया है. याचिकाकर्ता ने निकाले गए विज्ञापन को ही चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2017 में जो नियुक्ति की गई थी. उसमें वह दूसरे स्थान पर थे. पूर्व में जिन्हें नियुक्त किया गया था, वह भी गलत था. इसलिए अब पद रिक्त हो गया है तो उनकी नियुक्ति होनी चाहिए न की नई नियुक्ति हो.