रांची: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत 5 नवंबर तक राहत जारी रखी है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर सुनवाई हुई.
न्यायाधीश अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अदालत ने जो आदेश दिया है. एनआईए ने उसकी अवहेलना की है.