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हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने दिए ये निर्देश - झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड में हाई स्कूल के 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति मामले में राज्य सरकार की ओर से 13 जिले को आरक्षित और 11 को गैर आरक्षित रखने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में सभी पक्षों की ओर से अपना-अपना दलील रखी गई. मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.

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Hearing in Jharkhand High Court in high school teacher appointment case

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Published : Jul 10, 2020, 6:04 PM IST

रांची:राज्य में हाई स्कूल के 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति मामले में राज्य सरकार की ओर से 13 जिले को आरक्षित और 11 को गैर आरक्षित रखने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में सभी पक्षों की ओर से अपना-अपना दलील रखी गई.

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महाधिवक्ता को अपना जवाब पेश करने के लिए समय दिया गया. 17 जुलाई से पहले उन्हें अपना लिखित दलील पेश करने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा, एस चंद्रशेखर और दीपक रोशन की अदालत में पूर्व में राज्य सरकार की ओर से 13 जिले को आरक्षित और 11 को गैर आरक्षित किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी की गई.

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बता दें कि सोनी कुमारी ने झारखंड सरकार की ओर से हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति सहित अन्य नियुक्तियों में राज्य के 13 जिले को पूर्णतः आरक्षित किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी. उसी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को पूर्ण पीठ में स्थानांतरित किया गया था. मामले की पूर्ण पीठ में सुनवाई पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रखा गया था.

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