रांची:झारखंड के विभिन्न जिलों में गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल को फीस न लेने और कर्मचारियों का वेतन बंद नहीं करने के सरकार के ओर से जारी नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार के महाधिवक्ता को समय देते हुए 8 दिसंबर से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है.
निजी स्कूलों के फीस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, 8 दिसंबर तक सरकार से मांगा जवाब - सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट में विभिन्न जिलों में गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल को फीस न लेने और कर्मचारियों का वेतन बंद नहीं करने के सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार के महाधिवक्ता को समय देते हुए 8 दिसंबर से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है.
झारखंड हाई कोर्ट
निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता अभय मिश्रा ने सरकार के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.