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साहिबगंज नींबू पहाड़ माइनिंग लीज मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई की कार्रवाई पर लगाई रोक, जांच के लिए नहीं ली गई सहमति

Sahibganj Nimbu Pahad mining lease case. साहिबगंज में नींबू पहाड़ माइनिंग लीज मामले की सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 19, 2024, 5:00 PM IST

Updated : Jan 19, 2024, 5:48 PM IST

अधिवक्ता धीरज कुमार का बयान

रांची:झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज के नींबू पहाड़ लीज मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने सीबीआई जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले पर अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने यह जानकारी दी है.

राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार से मामले की जांच के लिए सीबीआई ने सहमति नहीं ली थी. यह भी बताया गया कि इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट की ओर से भी कोई निर्देश नहीं दिया गया था. इसके बावजूद जांच की जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है. सुनवाई के बाद जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने सीबीआई जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश देते हुए सनी की अगली तारीख निर्धारित कर दी है.

सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ज़ोहेब हुसैन ने एजेंसी का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में एक फिर भी किया गया है. कोर्ट के निर्देश पर ही जांच शुरू की गई है. अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी ने कहा कि कहा कि हाई कोर्ट की ओर से किसी तरह के प्रारंभिक जांच का आदेश नहीं दिया गया था. इस बाबत हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल की ओर से कोई आर्डर नहीं निकला है.

Last Updated : Jan 19, 2024, 5:48 PM IST

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