रांची: बीजेपी के झरिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और धनबाद के चर्चित नीरज सिंह हत्या (Neeraj Singh Murder Case) मामले के आरोपी संजीव सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार से 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है. यह याचिका पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने दाखिल की है.
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अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया कि याचिका में सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है. उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अभी विचाराधीन कैदी हैं और विचाराधीन कैदी को बिना अदालत के अनुमति का सरकार, जहां उनका ट्रायल चल रहा है, वहां से दूसरे जगह नहीं भेज सकती है, विचाराधीन कैदी को अदालत से अनुमति मिलने के बाद ही दूसरे जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन झारखंड सरकार के अधिकारियों ने बिना कोर्ट की अनुमति के ही संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका केंद्रीय कारा भेज दिया.
कोर्ट की अनुमति के बिना विचाराधीन कैदी को किसी स्थान या जेल में भेजना गलत
चंचल जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने निर्धारित किया है, कि सीआरपीसी की धारा 309 के प्रविधानों के तहत विचाराधीन कैदी को संबंधित जिले की जेल में रखा जाता है, क्योंकि समय-समय पर न्यायालय में उसकी उपस्थित दर्ज होती है, ऐसे में बिना निचली कोर्ट की अनुमति के विचाराधीन कैदी को किसी स्थान या जेल में नहीं भेजा जा सकता है.