रांची: झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो (Education Minister Jagarnath Mahto) को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गबन के एक मामले में अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है. अदालत ने मंत्री को 27 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत दी है. निचली अदालत ने मंत्री सहित अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
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मंत्री की ओर से अधिवक्ता ने झारखंड हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका की गुहार लगाते हुए बताया कि, उनपर लगाए गए आरोप गलत हैं. वह सिर्फ उस कमेटी के सदस्य हैं. उनपर गबन का आरोप नहीं बनता है. जिसपर अदालत ने उन्हें गबन की राशि 27 लाख रुपये डीसी के पास जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत याचिका दी है. उन्होंने कहा है कि रुपया तब तक डीसी के पास रहेगा जब तक की मामले की पूरी सुनवाई नहीं होती और आदेश नहीं आ जाता है.
जगरनाथ महतो पर पैसे गबन करने का आरोप