झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

Case Against Outsourcing Company: आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मी पर ईडी ने दर्ज करवाया केस, धमकी देने का आरोप

ईडी ने एक आउटसोर्सिंग कंपनी पर रांची के एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज करवाया है. ईडी ने कंपनी के कर्मचारी पर धमकी और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है.

By

Published : Feb 5, 2023, 9:04 AM IST

ED filed case against employee of outsourcing company
ED filed case against employee of outsourcing company

रांची:राजधानी रांची के एयरपोर्ट थाने में ईडी के द्वारा बीके टेक कंस्लटेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है. कंपनी पर धोखाधड़ी, गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें:ईडी के गवाह को जान का खतरा, पुलिस मुख्यालय में एफआईआर दर्ज

क्या है पूरा मामला:प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के उप निदेशक ने बीके हाई टेक कंस्लटेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक बीके पांडेय के खिलाफ रांची के एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में बीके पांडेय पर धोखाधड़ी और गाली गलौज का आरोप लगाया है. उप निदेशक की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि कंपनी को ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध कराने का ठेका दिया गया था. इस एवज में कंपनी को ईडी कार्यालय से राशि का भी भुगतान किया गया, लेकिन कंपनी ने आउटसोर्सिंग कर्मियों से काम करवा कर उनका वेतन ही नहीं दिया. जिस कारण वे अब कार्य नहीं कर रहे हैं.

शिकायत पर धमकी:दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि कर्मचारियों को जब वेतन नहीं मिला तो उन्होंने इसकी शिकायत ईडी में की. मामले को लेकर जब कंपनी से सवाल-जवाब किया गया तो कंपनी के मालिक के द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार किया गया साथ ही गाली गलौज भी की गई. जिसके बाद ईडी की तरफ से धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई. दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

नोटिस जारी कर होगी पूछताछ:मामले में एयरपोर्ट थाना पुलिस की तरफ से धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के मालिक को नोटिस जारी कर पूछताछ की जाएगी. इस मामले में पुलिस आउट सोर्स कंपनी के लिए काम करने वाले कर्मचारियों का बयान भी दर्ज करेगी. पूरा मामला कर्मचारियों के वेतन से ही जुड़ा हुआ है इसलिए उनका बयान इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण होगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details