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Money Laundering Case: ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका की खारिज

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई (Hearing on Pooja Singhal bail plea) हुई. जहां ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेल देने से मना कर दिया है.

Hearing on Pooja Singhal bail plea
Hearing on Pooja Singhal bail plea

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Published : Aug 3, 2022, 1:10 PM IST

Updated : Aug 3, 2022, 9:40 PM IST

रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर बुधवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई (Hearing on Pooja Singhal bail plea) हुई. जहां अदालत ने पूजा सिंघल की जमनात याचिका खारिज कर दी. पूजा सिंघल की ओर से 27 जून को मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत देने की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी.

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अब हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं पूजा सिंघल: सुनवाई के दौरान ईडी की विशेष अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेल देने से इनकार कर दिया है. अब पूजा सिंघल बेल के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकती है. मालूम हो कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूजा सिंघल 11 मई 2022 से न्यायिक हिरासत में है.

ईडी की टीम ने पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. इस दौरान उनके सीए सुमन कुमार के घर से करोड़ों रुपए जब्त हुए थे. इसके बाद कई दिनों तक पूजा सिंघल से पूछताछ के बाद उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल इस मामले में उनके सीए सुमन कुमार भी होटवार जेल में बंद है. आपको बता दें कि मनरेगा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम कई बिल्डर के ठिकानों पर भी छापेमारी कर चुकी है.

Last Updated : Aug 3, 2022, 9:40 PM IST

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