रांची: ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट को बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस में उसकी जांच को बाधित करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद (Press Advisor to CM Hemant Soren) और महाधिवक्ता राजीव रंजन (Advocate General Rajeev Ranjan) द्वारा जासूसी कराई गई है. हाई कोर्ट में इसे लेकर ईडी की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे (ED affidavit in Jharkhand High Court) में इन दोनों के बीच टेलीफोनिक बातचीत का एक ट्रांसस्क्रिप्ट भी सौंपा गया है. इसमें दोनों के बीच ईडी के अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने पर बात हुई है. ईडी के इस चौंकाने वाले खुलासे से पूरी जांच में एक नया मोड़ आ सकता है.
ये भी पढ़ें-ईडी के शपथ पत्र पर सियासत तेज, बाबूलाल मरांडी ने की राष्ट्रपति शासन की मांग
ईडी की ओर से 20 से भी ज्यादा हलफनामे में बताया गया है कि साहिबगंज बड़हरवा टोल प्लाजा टेंडर को लेकर हुए विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने पर इसकी जांच की जा रही है. इस मामले को लेकर सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से फोन पर बात की, जिसमें कहा गया है कि एक ऐसा आदमी दीजिए जो ईडी के अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखे, उनकी जासूसी करे. यह बातचीत बीते 22 जुलाई को हुई है. 355 सेकेंड की इस बातचीत का पूरा ब्योरा हलफनामे में दिया गया है. इस मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में 22 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित है.