रांची: झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. इस दौरान चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय और मीडिया के रोल को लेकर आयोग ने कई दिशा निर्देश दिए.
आयोग ने राज्य के सभी चुनावी मशीनरी को निर्देश दिया कि चुनाव के दौरान पूरी सतर्कता और निगरानी बरती जाए. बैठक में राजनीतिक विज्ञापन से जुड़े मामले, पेड न्यूज और मीडिया द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई. बता दें कि जिला स्तर पर एमसीएमसी पहले ही गठित कर ली गई है.
इसे भी पढ़ें:-आगामी विधानसभा चुनाव: पदाधिकारियों ने राजनीतिक पार्टियों के साथ की बैठक, दिए कई आदेश
विज्ञापनों का प्री सर्टिफिकेशन जरूरी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह बताया गया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापनों का जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य है. वहीं, राजनीतिक दलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रसारण प्रसारण के लिए राज्य स्तर पर गठित एमसीएमसी से प्री सर्टिफिकेशन लेना भी जरूरी है. भारत निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को पेड न्यूज को लेकर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि मोबाइल पर प्रचारित- प्रसारित किए जाने वाले बल्क एसएमएस और बल्क कॉलिंग का भी प्री सर्टिफिकेशन कराना होगा.