रांची:कोरोना वायरस के खतरों से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन का दूसरा फेज 3 मई तक है. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में 20 अप्रैल से कुछ जरूरी सेवाओं में सशर्त छूट देने के निर्देश दिए हैं. इसी को मद्देनजर रखते हुए जिले के डीसी राय महिमापत रे के निर्देश पर सोमवार को कलक्ट्रेट में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में विभिन्न उद्योगो को शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार के प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए बैठक आयोजित की गई.
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निर्धारित मानकों का पालन करते हुए मिलेगी खोलने की अनुमति
इस बैठक को संबोधित करते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि पूर्व की तरह स्वास्थ्य सेवाओं हाॅस्पिटल, दवा दुकानें खुली रहेगीं. इसके साथ ही चिकित्सा संबंधी जाॅच घर, चिकित्सा संबंधी बुनियादी आवश्यकता की दुकाने, चिकित्सा आक्सीजन की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों को निर्धारित मानकों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति है.
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