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संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय, बचे आरोपियों पर 13 जनवरी को सुनवाई - Sanjivani Buildcon's director was charged

रांची में संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक और नगड़ी अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी पर साजिश रचने का आरोप तय हो गया है. इस मामले में कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है. अदालत ने शेष बचे आरोपियों के आरोपों के बिंदू पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख निर्धारित की है.

Director of Sanjeevani Buildcon will be sentenced to jail
संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक पर साजिश रचने का आरोप तय

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Published : Jan 7, 2020, 11:31 PM IST

रांची: संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता और नगड़ी अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी प्रदीप रफेल खलखो पर आपराधिक साजिश रचने के मामले में आरोप तय किया गया है. अदालत ने शेष बचे आरोपियों के आरोप के बिंदू पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख निर्धारित की है.

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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में आरोप तय करने के समय में दोनों आरोपी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे. आरोप कांड संख्या आरसी 7/13 मामले में तय किया गया है. मामले में जेडी नंदी उसकी पत्नी अनामिका नंदी समेत 10 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है.

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अदालत ने शेष बचे आरोपियों के आरोप के बिंदू पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. ठगी के शिकार उमा शंकर प्रसाद श्रीवास्तव ने इनलोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया है कि मौजा पुंदाग के प्लॉट नंबर 841, खाता नंबर 155 में 50 डिसमिल जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर 3.33 एकड़ जमीन का दाखिल खारिज दिखाकर इन लोगों ने मोटी रकम ऐंठा है. शिकायतकर्ता से ऐश्वर्या रेजीडेंसी में फ्लैट और दुकान के नाम पर 6.85 लाख रुपए भी ऐंठा गया है. मामले में अन्य आरोपी अरविंद कुमार सिंह उर्फ पप्पु, श्याम सुंदर कुमार राय, सीओ कृष्ण कुमार, सीआई राजीव रंजन, तत्कालीन रजिस्ट्रार सहदेव मेहरा शामिल हैं.

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