रांची: रूपा तिर्की की कथित मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत में राज्य सरकार की ओर से डीजीपी और साहिबगंज एसपी (Sahibganj SP) ने जांच की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की गई. जांच रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी दलील पेश करने को कहा.
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सुनवाई में क्या हुआ?
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में रूपा तिर्की की कथित मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उनके पिता की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से मामले में दलील पेश करना शुरू किया गया. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील पेश करना शुरू करते हुए कहा कि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच सही दिशा में नहीं चल रही है क्योंकि इस मामले में बहुत प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है. मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि का नाम भी आ रहा है. इसे सही जांच और उन्हें न्याय दिलाने के लिए मामले की सीबीआई से जांच की जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान पुलिस प्रमुख डीजीपी और साहिबगंज एसपी की ओर से सीलबंद जांच रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है. रिपोर्ट देखने के बाद मामले में बहस शुरू की गई. प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया. बहस जारी रही.