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टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर सुनवाई पूरी, अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित - टेरर फंडिंग मामले में फैसला सुरक्षित

टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है. अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है. अब आगे अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

Decision on the petition of Aggarwal brothers in the Terror funding case reserved
टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर सुनवाई पूरी

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Published : Nov 26, 2020, 10:27 PM IST

रांची: टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है. सभी पक्षों ने अपनी दलील पेश की, अदालत ने सुनवाई की सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है. अब आगे अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई है. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों की दलील को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया है. अब शीघ्र ही अदालत द्वारा मामले में अपना फैसला सुनाया जाएगा.

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दोनों पक्षों ने दी दलील
अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि एनआईए द्वारा लगाया गया आरोप सरासर गलत है, उन्होंने मांग की कि एनआईए द्वारा लगाए गए आरोप निरस्त किए जाएं. इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया. वहीं सुनवाई के दौरान एनआईए के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि एनआईए की ओर से जो भी आरोप लगाया गया है, वह सही है और सभी के पुख्ता सबूत हैं. इसलिए इन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई राहत न दी जाए.


यह है मामला

एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल को आरोपी बनाया है. एनआईए की विशेष अदालत में मामला चल रहा है. दोनों आरोपियों ने उसी मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है और आदेश सुरक्षित रख लिया गया है. शीघ्र ही आदेश सुनाया जाएगा.

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