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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने ठहराया दोषी, 22 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा

रांची के बरियातू फायरिंग रेंज पहाड़ में नाबालिक युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया है. दोनों को क्या सजा मिलेगी, इस पर 22 फरवरी को फैसला आएगा.

Court convicts accused of raping a minor
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Published : Feb 12, 2020, 7:28 PM IST

रांची: राजधानी के बरियातू फायरिंग रेंज पहाड़ में नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. दोनों आरोपी खुर्शीद और सरफराज की सजा पर 22 फरवरी को फैसला आएगा. पोक्सो की विशेष अदालत ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से मामले की सुनवाई की.

देखें पूरी खबर

बता दें कि 31 अगस्त 2019 को सदर थाना क्षेत्र के बरियातू फायरिंग रेंज पहाड़ में सेना के रिटायर्ड अधिकारी की नाबालिग बेटी अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए गई थी. इस दौरान खुर्शीद और सरफराज ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म कर घटना को अंजाम दिया था.

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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई तो वहीं, बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई. मामले में 3 महीने के भीतर दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. अभियोजन पक्ष ने अदालत से दोनों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है. सजा पर 22 फरवरी को फैसला आएगा.

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