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Puja Singhal Case: आईएएस पूजा सिंघल ने कहा- मेरे ऊपर लगे सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार, अब 25 मार्च को होगी अगली सुनवाई

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Published : Mar 23, 2023, 8:13 PM IST

Updated : Mar 23, 2023, 9:37 PM IST

आईएएस पूजा सिंघल ईडी की विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मा की अदालत में पेश हुई. सफाई बयान में खुद को निर्दोष बताया. अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत करार दिया. अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

Corruption Accused Puja Singhal
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल

रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल आज कोर्ट में हाजिर हुई. पूजा सिंघल की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटिशन पर सुनवाई की गई. ईडी की विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मा की अदालत में पूजा सिंघल सशरीर हाजिर हुई. ईडी ने कार्रवाई करते हुए वर्ष 2022 में पूजा सिंघल पर छापेमारी की थी. जिसमें उनके सीए सुमन सिंह के घर से 19 करोड़ रुपये बरामद हुए थे.

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न्यायाधीश ने 25 मार्च को रखी अगली तारीख: पूजा सिंघल ने कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया था और आग्रह किया था कि उनके ऊपर जो भी आरोप है वह बेबुनियाद है. गुरुवार को पूजा सिंघल डिस्चार्ज पिटिशन को लेकर विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट में दोनों ओर से बहस हुई. दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद न्यायाधीश ने 25 मार्च की अगली तारीख रखी है. बता दें कि पूजा सिंघल की ओर से वकील विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा ने पक्ष रखा. जबकि ईडी की तरफ से अधिवक्ता आशीष कुमार बहस कर रहे थे.

खुद पर लगे आरोप को बताया बेबुनियाद:पूजा सिंघल के पास से आय से अधिक संपत्ति होने के बाद ईडी की तरफ से कार्रवाई हुई थी. जिसमें पूजा को गिरफ्तार कर ईडी जेल भेजा दी थी. कई महीनों तक जेल में बिताने के बाद पूजा सिंघल फिलहाल जमानत पर बाहर है. सुनवाई के दौरन पूजा सिंघल की तरफ से डिस्चार्ज पिटिशन दायर किया था. जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, वह सभी निराधार और बेबुनियाद हैं. जिसे लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई. अगली तारीख 25 मार्च को दी गई है. उस दिन भी पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटिशन पर ही सुनवाई होगी.

Last Updated : Mar 23, 2023, 9:37 PM IST

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