रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आगर प्रार्थी सभी योग्यता पूरी करता है तो वह साक्षात्कार में शामिल हो सकता है, लेकिन साक्षात्कार का परिणाम हाइकोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा. कोर्ट के इस फैसले से संविदा कर्मी आलोक नारायण को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उम्र सीमा में तत्काल छूट देते हुए 6 जनवरी को होने वाले साक्षात्कार में आलोक नाथ को शामिल होने की अनुमति दे दी है.
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क्या है पूरा मामला
चास नगर निगम में संविदा पर टाउन प्लानर का काम करने वाले आलोक नारायण ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जिसमें कहा गया है कि जेपीएससी की ओर से राज्य में टाउन प्लानर की नियुक्ति की जा रही है. ऐसे में उन्हें उम्र में छूट दी जाए ताकि वह भी इस नियुक्ति में शामिल हो सके. इस मामले में जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह की ओर से कहा गया है कि प्रार्थी को उम्र में छूट नहीं दी जा सकती है. उम्र में छूट देना राज्य सरकार का नीतिगत मामला है. सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए होने वाले साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी.