रांची: झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन ने जेल से बाहर निकलने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाइकोर्ट से बेल खारिज होने के बाद उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. बता दें कि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन लैंड स्कैम के दो मामले में आरोपी बनाए गए हैं.
जमीन घोटाले से जुड़े मामले में जमानत खारिजः लैंड स्कैम मामले में रांची के पीएमएलए कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने हाइकोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाइकोर्ट ने भी उनके बेल को खारिज कर दिया है. हालांकि अभी भी एक मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन का बेल पिटीशन हाइकोर्ट में लंबित है, लेकिन जमीन घोटाले से जुड़े दूसरे मामले में हाइकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया है.
छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटायाः इस संबंध में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के वकील अभिषेक चौधरी ने बताया कि हाइकोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन अभी सुनवाई की अगली तारीख उन्हें नहीं मिली है.
गलत तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री का मामलाः बता दें कि बरियातू स्थित सेना की जमीन और चेशायर होम के पास करीब डेढ़ एकड़ जमीन का गलत तरीके से पेपर बनाने के मामले को लेकर ईडी की तरफ से निलंबित आईएएस छवि रंजन पर कार्रवाई की गई थी. छवि रंजन के अलावा और भी कई आरोपियों को इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. वहीं छवि रंजन को चार मई 2023 को ईडी ने अपने हिरासत में लिया था.