रांचीःनरकोपी इलाके के अपराधी विद्याभूषण सिंह पर क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) लगाने की मंजूरी दी है. शुक्रवार को राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा विद्याभूषण सिंह पर 3 दिसंबर 2020 तक के लिए सीसीएल लगाया गया है. सीसीए लगने के बाद विद्याभूषण अगले तीन माह तक जेल के बाहर नहीं आ पाएगा.
भेजा गया था प्रस्ताव
रांची डीसी व एसएसपी द्वारा राज्य सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी दी है. रांची के नरकोपी के करकरी निवासी विद्याभूषण मार्च 2013 में लोडेड हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था. तब से वह जेल में बंद है. जेल में रहते हुए आपराधिक गतिविधियो में सक्रियता की वजह से रांची पुलिस ने सीसीए लगाने का प्रस्ताव तैयार किया था.
गांजा प्रकरण में पूछताछ के लिए नहीं आए एसडीपीओ
इधर धनबाद गांजा प्रकरण में बंगाल के एसडीपीओ मिथुन डे सीआईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए. सीआईडी ने पहले एक सितंबर व फिर 4 सितंबर को बंगाल पुलिस के एसडीपीओ मिथुन डे को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के वजह से फिलहाल एसडीपीओ ने सीआईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए आने से इंकार कर दिया है.
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अब तक की जांच में मिथुन डे की भूमिका गांजा प्लांट कर ईसीएल कर्मी चिरंजीत घोष को फंसाने में मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आयी है. इस मामले में सीआईडी ने गुरुवार को धनबाद व बंगाल पुलिस के लिए मुखबिरी करने वाले चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है.