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कैश कांड: जेल में बंद कारोबारी अमित अग्रवाल से सीबीआई ने की पूछताछ - Ranchi News

राजीव कुमार कैश कांड में सीबीआई ने कारोबारी अमित अग्रवाल से जेल में पूछताछ (CBI interrogates Amit Agarwal in cash case) की. लगभग 5 घंटे की लंबी पूछताछ में अमित अग्रवाल सीबीआई के सवालों का सही से जवाब देने में असमर्थ रहे.

ranchi jail
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Published : Dec 9, 2022, 8:29 AM IST

रांची: हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार से जुड़े कैश कांड में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. गुरुवार को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से सीबीआई की टीम ने रांची जेल में पूछताछ (CBI interrogates Amit Agarwal in cash case) की.

यह भी पढ़ें:अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद झारखंड की राजनीति गर्म, बाबूलाल बोले- मुख्यमंत्री बताएं अमित अग्रवाल से क्या हैं संबंध

सीबीआई की टीम ने की पूछताछ: झारखंड में अवैध खनन और तेल कंपनियों से जुड़ी याचिका को मैनेज करने के मामले से जुड़े कैश कांड की हकीकत को जानने के लिए सीबीआई की टीम गुरुवार रांची जेल पहुंची. इस दौरान सीबीआई की टीम ने जेल में बंद कोलकता के कारोबारी अमित अग्रवाल से लंबी पूछताछ की. जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम रांची जेल दिन में करीब 12:00 बजे पहुंची थी. पूछताछ की प्रक्रिया शाम के 5:00 बजे तक चली. जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने अमित अग्रवाल से कोलकता कैश कांड की जानकारी ली.

सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाए अमित अग्रवाल: शुरुआती पूछताछ में अमित अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने मामले में शिकायत की थी, लेकिन उन्हें ही जेल भेज दिया गया. अमित अग्रवाल से सीबीआई अधिकारियों ने पूछा कि क्या कभी राजीव कुमार ने उनसे संपर्क किया था या राजीव कुमार से उन्होंने खुद संपर्क किया. इस सवाल पर अमित अग्रवाल सही से जवाब नहीं दे पाए. सीबीआई के कई सवालों का जवाब अमित अग्रवाल सही तरीके से नहीं दे पाए. गौरतलब है कि कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल फिलहाल अधिवक्ता राजीव कुमार गिरफ्तारी कांड के बाद मनी लाउंड्रिंग के केस में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं. अमित अग्रवाल और राजीव कुमार के खिलाफ इस केस में चार्जशीट भी दायर हो चुका है.


राजीव कुमार का बयान हो चुका है दर्ज:इससे पहले बुधवार को सीबीआई की टीम ने अधिवक्ता राजीव कुमार से कैश कांड को लेकर लंबी पूछताछ की थी. सीबीआई के सामने राजीव कुमार ने अपना पक्ष भी रखा था. बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद कैश कांड की जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है.
सीबीआई दिल्ली ने इस मामले में पीई दर्ज किया था.

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