रांचीः हजारीबाग-बड़कागांव कांड से जुड़े पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी निर्मला देवी के मामले पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई की गई. मामले की सुनवाई अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव विधायक पत्नी निर्मला कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहे.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से तत्कालीन गिद्दी थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह की गवाही हुई. जिसमें थाना प्रभारी ने कहा कि विधायक निर्मला देवी ने खनन कार्यों में बाधा डाला था. जिसके बाद उसे पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया. उसके बाद उनके समर्थकों ने हिंसक घटना को अंजाम दिया था.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह तत्कालीन थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने घटना के बारे में अदालत को बताया. उन्होंने कहा कि विधायक निर्मला देवी ने हिंसा फैलायी थी. जिस दौरान एएसपी, सीईओ सहित कई पदाधिकारी बड़कागांव में इस हिंसक घटनाओं से घायल हुए थे. जिसके बाद उन अधिकारियों को बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका में लाया गया था.
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बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद से ही वो पुलिस हिरासत में हैं. सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के उल्लंघन के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. वहीं, हजारीबाग कोर्ट में चल रहे तमाम मामलों का हस्तांतरण रांची सिविल कोर्ट में कर दिया गया है. सुनवाई के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को होटवार स्थित बिरसा केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया.