रांची: झारखंड में स्थानीय नीति की मांग को लेकर विधानसभा घेराव मामले में नामजद आरोपी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, गोमिया विधायक लंबोदर महतो समेत चार को अदालत ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है. अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत में गुरुवार को उनकी ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने अर्जी को स्वीकार करते हुए राहत प्रदान की. मामले में याचिकाकर्ता की ओर से भरत चंद्र महतो ने बहस की.
विधानसभा घेराव मामला: सुदेश महतो, लंबोदर महतो समेत चार को मिली जमानत - Jharkhand News
विधानसभा घेराव मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने सुदेश महतो और लंबोदर महतो समेत चार को अग्रिम जमानत दे दी है.
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अदालत ने सुदेश महतो और लंबोदर महतो के साथ हकीम अंसारी एवं मंजुल अंसारी को भी राहत प्रदान की है. सभी आरोपियों की ओर से 19 अप्रैल को याचिका दाखिल की गई थी. इन सभी के खिलाफ सात मार्च 2022 को सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने समेत अन्य आरोपों में नगड़ी थाना में मांडर बीडीओ सुलेमान अंसारी ने प्राथमिकी (कांड संख्या 26/2022) दर्ज कराई थी.
जिसमें विधानसभा घेराव के दौरान सरकारी आदेश का उल्लंघन कर दलादली चौक पर सड़क जाम करने तथा हंगामा करने का आरोप लगाया गया है. दलादली चौक के पास सैकड़ों आजसू कार्यकर्ता जाम कर प्रदर्शन करने, बैरिकेडिंग व ट्रैफिक स्लाइडर तोड़ने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है.