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बिना ई-पास के घर से निकले तो होगी कार्रवाई, जानिये 16 मई से झारखंड में क्या-कुछ हो रहा बदलाव

कोरोना संक्रमण से निटपने के लिए झारखंड में 16 मई से और सख्ती बढ़ेगी. इसको लेकर सरकार ने कई आदेश जारी किए हैं. घर से बाहर निकलने वालों के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है. इस खबर में पढ़ें कि ई-पास बनवाने के लिए क्या करना होगा या फिर दूसरे राज्यों से लौट रहे हैं तो कौन से नियम पालन करने होंगे.

New rules in Jharkhand from May 16
झारखंड में 16 मई से नए नियम

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Published : May 15, 2021, 8:17 PM IST

रांची:झारखंड में कोरोना के संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए हेमंत सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है. कई तरह की पाबंदी लगाई जा रही है. इसी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है कि 16 मई से राज्य में जो लोग घरों से बाहर निकलेंगे उनके लिए ई-पास अनिवार्य होगा. मतलब ये कि जो लोग घरों से बाहर रहेंगे और चेकिंग के दौरान उनके पास ई-पास नहीं मिला तो पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. कोरोना को लेकर ई-पास के अलावा 16 मई से झारखंड में काफी कुछ बदलाव होने जा रहा है. यह बदलाव 27 मई तक लागू रहेगा.

बाहर से लौटे तो 7 दिनों का क्वारेंटाइन जरूरी

किसी दूसरे राज्य से झारखंड आ रहे हैं तो आपको और आपके पूरे परिवार को 7 दिनों का होम या इंस्टीट्यूशनल क्वरैंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. हालांकि, ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होंगे जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे. बाहर से लौटने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा जिसमें यह लिखना होगा कि सात दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे. इसके अलावा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. निजी वाहनों का मूवमेंट ई-पास के आधार पर होगा.

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आपके मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि ई-पास कैसे बनवा सकते हैं. सबसे पहले यह बता दें कि इस बार सिर्फ ऑनलाइन पास की व्यवस्था की गई है. ऑफलाइन पास की कई व्यवस्था नहीं है.

कैसे बनवाएं ऑनलाइन पास

  • सबसे पहले epassjharkhand.nic.in पर लॉग इन करें
  • मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करें
  • इसके बाद पासवर्ड जेनरेट करें
  • पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिक नंबर(0–9) और एक स्पेशल कैरेक्टर रखना जरूरी होगा
  • पासवर्ड कंफर्म होने के बाद झारखंड सरकार का डैशबोर्ड आएगा
  • यहां फोन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद पसर्नल जानकारी देने का ऑप्शन खुलेगा
  • पसर्नल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जमा करने के ऑप्शन में पूरी जानकारी देनी होगी
  • डॉक्यूमेंट के लिए वोटर आईकार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है
  • आप जो भी डॉक्यूमेंट सब्मिट करते हैं, उसका आईडी नंबर और एक फोटो (250 KB, JPG फॉर्मेट) होना चाहिए
  • पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद ई-पास का ऑप्शन आएगा
  • ई-पास 7 और 15 दिनों के लिए निर्गत होगा

चार तरह के होंगे ई-पास

  • झारखंड से बाहर जाने के लिए.
  • झारखंड के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए
  • जिले के अंदर मूवमेंट के लिए
  • दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए

सब्जी या दूध खरीदने जाना है तो क्या करें?

इसके अलावा कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे. अगर सब्जी या दूध खरीदने जाना हो तो क्या करें? रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाना है या फिर वहां से घर लौटना है तो क्या करें? सबसे पहले यह बता दें कि दैनिक जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए ई-पास लेकर ही बाहर निकल सकेंगे. ई-पास बनवाते वक्त यह बताना होगा कि क्यों बाहर जाना चाहते हैं. दूसरा रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जा रहे हैं और फिर बाहर से लौट रहे हैं तो टिकट ही ई-पास के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा. आवश्यक सेवाओं के अलावा पत्रकारों को भी छूट रहेगी. बस अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा. आई कार्ड नहीं दिखाने पर कार्रवाई होगी. कमर्शियल वाहनों को भी छूट रहेगी.

प्रशासन की पूरी तैयारी

रविवार से शुरू होने वाली सख्ती को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की लोगों ने सराहना की है. हालांकि, बस सेवा से जुड़े हजारों लोगों की परेशानी बढ़ गई है. इससे पहले रविवार से बढ़ने वाली पाबंदी को देखते हुए लोग शनिवार को ही जरूरी काम निपटाते दिखे. इसके अलावा सरकार की तरफ से यह अपील की गई है कि आपके घर में शादी है तो इसे रोक दें या बहुत आवश्यक है तो गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों में या कोर्ट में 11 लोगों की उपस्थिति में इसे संपन्न कराएं. किसी भी तरह के कार्यक्रम के आयोजन को प्रतिबंधित रखा गया है.

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