रामगढ़ः झारखंड और बिहार में अमन श्रीवास्तव गिरोह (Aman Srivastava Gang) के गुर्गे काफी सक्रिय हैं और लगातार अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. गुरुवार को रामगढ़ पुलिस और एटीएस की टीम ने अमन श्रीवास्तव गिरोह के दो शूटर शिव शर्मा और शिवेंद्र कुमार उर्फ राजू शर्मा को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधियों के खिलाफ झारखंड और बिहार में कई अपराधिक मामले दर्ज हैं. उन्होंने कहा कहा कि रामगढ़ पुलिस के साथ साथ राज्य के कई जिलों की पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी.
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रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि एटीएस और रामगढ़ पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अमन श्रीवास्तव गिरोह का शार्प शूटर शिव शर्मा को बिहार के पटना और शिवेंद्र उर्फ राजू को बोकारो से गिरफ्तार किया है. शिव शर्मा बिहार के बेगूसराय जिले के शिवरी गांव के रहने वाला है. उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में कई अपराधिक मामले दर्ज हैं.
एसपी ने बताया कि रामगढ़ पुलिस और एटीएस को गुप्त सूचना मिली. इस सूचना के आधार पर टेक्निकल टीम की मदद लेकर शिव शर्मा को पटना से गिरफ्तार किया. शिव शर्मा की निशानदेही पर शिवेंद्र को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में निजी कंपनी में बम धमाका कर दहशत फैलाया था और लेवी की मांग की थी. गिरफ्तार दोनों अपराधियों ने कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.
एसपी ने बताया कि अमन श्रीवास्तव गिरोह का मुख्य शूटर है. दोनों अपराधियों के पास से तीन मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद किया गया है. उन्होंने कहा कि अमन के इशारे पर लेवी वसूलने को लेकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था. उन्होंने कहा कि रामगढ़ के साथ साथ रांची और धनबाद के विभिन्न थाना में 9 अपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि शिव शर्मा बिहार के गया जिले में सुशील श्रीवास्तव की हत्या थी. इसके बाद गर्दन को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फेंक दिया था.
अपराधिक इतिहास
- मांडू (वेबो) थाना कांड संख्या-263/2021, दिनांक-27.11.2021, धारा-385/387/307/506/447/34 IPC, 27 आर्म्स एक्ट3/4
- पतरातु थाना कांड संख्या-35/2021, दिनांक-04.03.2021, धारा-385/387/34
- लालपुर थाना कांड संख्या-363/2016, दिनांक-19.11.2016, धारा-385/387/307/120(B)
- घोसी थाना कांड संख्या-229/2016, दिनांक-13.12.2016, धारा-302/201, और 27 आर्म्स एक्ट
- रांची कोतवाली थाना कांड संख्या-34/2018, दिनांक-14.02.2018,धारा-419/420/469/471/120 (B) / और 34
- पतरातु थाना कांड संख्या-240/2015, दिनांक-12.10.2015, धारा- विष्फोटक पदार्थ अधिनियम 4/5 एवं आयुध अधिनियम 17
- रामगढ़ थाना कांड संख्या-105/2014, दिनांक-21.03.2014,धारा-341/323/427/379/385/387 एवं 34
- बासल थाना कांड संख्या-26/2015, दिनांक-10.10.2015, धारा-385/387/34, 27 आर्म्स एक्ट तथा विष्फोटक पदार्थ अधिनियम 3/4/5
- बैंक मोड़ थाना कांड संख्या-1169/2015, दिनांक 30.11.2015, धारा-307/120 (B)/34 और 27 आर्म्स एक्ट