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पलामू में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रहेगी रोक - corona in palamu

पलामू में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. सार्वजनिक स्थलों पर समारोह पर रोक जारी रहेगी.

Section 144 in Palamu
पलामू में धारा 144 लागू

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Published : Mar 31, 2021, 10:28 PM IST

पलामू:कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे पलामू में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दिया गया है. पहले यह सिर्फ शब-ए-बारात और होली के दौरान लगाई गई थी लेकिन अब यह बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई है. इस दौरान लाठी और डंडे चलने पर भी रोक रहेगी. सिर्फ दिव्यांग और बीमार व्यक्ति को ही लाठी और डंडे लेकर चलने की इजाजत है. नियमों का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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सार्वजनिक स्थलों पर समारोह पर रोक

धारा 144 को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि सरहुल, नवरात्रि और रामनवमी के त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समारोह पर रोक लगाई गई है. सभी प्रकार के जुलूस और रैली पर भी रोक है. आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर डीजे या माइक का प्रयोग नहीं किया जाएगा.

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