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पलामू: थम गया चुनाव प्रचार का शोर, धारा 144 लागू , बाहरी लोगों को जिला छोड़ने का आदेश

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Published : Nov 28, 2019, 8:34 PM IST

झारखंड विधानसभा चुनाव के के पहले चरण का प्रचार का शोर गुरुवार की शाम 3:00 बजे थम गया. इसी कड़ी में पलामू डीसी ने भी आदेश जारी कर सभी प्रचार वाहन पर रोक लगा दी है. वहीं, बाहरी लोगों को जिला छोड़ने का भी आदेश जारी किया है.

campaign of first phase of assembly elections closed in Palamu
बैठक के दौरान

पलामू: विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार का शोर गुरुवार की शाम 3:00 बजे थम गया. शाम 3:00 बजे के बाद नेताओं के चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से रोक लग गया है. चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही पूरे पलामू में धारा 144 लागू कर दी गई है, जबकि पलामू के बाहर के लोगों को जिला छोड़ने का आदेश जारी किया गया है.

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विधानसभा चुनाव के पहले चरण का वोटिंग 30 नवंबर को होनी है. पलामू के हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए गुरुवार को पोलिंग पार्टी रवाना हुई, जबकि डालटनगंज विधानसभा क्षेत्र के भंडरिया के इलाके में हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान कर्मियों को भेजा गया. वहीं, हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के मतदान कर्मियों को भी हेलीकॉप्टर से ही भेजा गया है.

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पलामू डीसी डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने बताया कि चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही धारा 144 लागू हो गई है. अगले 3 दिनों तक पलामू में ड्राई डे रहेगा. किसी भी प्रकार के शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी. नेता इस दौरान डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की सभा नहीं कर सकते हैं.

चुनाव प्रचार के लिए जा रही वाहनों की अनुमति रद्द कर दी गई है. डीसी ने बताया कि पलामू के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए शुक्रवार को भी मतदान कर्मी रवाना होंगे. मतदान को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. डीसी ने पुलिस और पदाधिकारियों को एक-एक होटल और लॉज की जांच करने का भी आदेश दिया है. डीसी ने बताया कि वैसे लोग जो पलामू के वोटर नहीं है और चुनाव काम से उनका कोई संबंध नहीं है. उन्हें जिला छोड़ने को कहा गया है, शादी-विवाह में भाग लेने वाले लोग पर यह आदेश लागू नहीं होगा.

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